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नैनीताल हाईकोर्ट के मतदाता सूची को लेकर सवाल, सवालों में घिरे ADM नैनीताल….जानिए संपूर्ण मामला

नैनीताल हाईकोर्ट में मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया से संबंधित याचिका पर सुनवाई हुई,मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति आलोक महरा और न्यायमूर्ति नरेद्र की खंडपीठ में नैनीताल हाईकोर्ट में दायर याचिका में यह प्रश्न उठाया गया था कि क्या केवल परिवार रजिस्टर को आधार मानकर वोटर लिस्ट में लोगों का नाम शामिल करना उचित है? वहीं हाईकोर्ट में नैनीताल के एडीएम और निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी से जब अंग्रेजी भाषा की जानकारी के संबंध में प्रश्न पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि वे अंग्रेजी समझ सकते हैं, लेकिन फर्राटेदार बोल नहीं पाते हैं।

नैनीताल हाईकोर्ट के मतदाता सूची को लेकर सवाल

    नैनीताल हाईकोर्ट में मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया से संबंधित याचिका पर सुनवाई हुई, वहीं इस दौरान नैनीताल के ADM और निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी भी मौजूद थे। दरअसल, मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति आलोक महरा और न्यायमूर्ति नरेद्र की खंडपीठ में नैनीताल हाईकोर्ट में दायर याचिका में यह प्रश्न उठाया गया था कि क्या केवल परिवार रजिस्टर को आधार मानकर वोटर लिस्ट में लोगों का नाम शामिल करना उचित है? तो इस पर SEC (Securities and Exchange Commission) की ओर से वकील ने कोर्ट को जानकारी दी कि मात्र परिवार रजिस्टर के आधार पर वोटरलिस्ट में नाम जोड़ा या हटाया जाता है, वहीं इसके लिए किसी भी अन्य दस्तावेज की कोई खास आवश्यकता नहीं पड़ती है। बूथ स्तर के अधिकारी घर-घर जाकर जानकारी एकत्र करते हैं। वे किसी एक प्रतिनिधि से पूरे परिवार के नाम लेकर, बिना किसी सहायक दस्तावेज या पहचान प्रमाण के, अस्थायी मतदाता सूची में दर्ज करते हैं। यदि इन प्रविष्टियों पर कोई आपत्ति नहीं आती, तो उन्हें अंतिम सूची में शामिल कर दिया जाता है। लिहाजा वकील की इस बात पर नैनीताल हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी देते हुए कहा कि यदि यह तरीका पूरे राज्य में अपनाया जा रहा है, तो इससे मतदाता सूची की वैधता पर गंभीर प्रश्न उठते हैं।  

सवालों में घिरे ADM नैनीताल

  वहीं उक्त मामले की सुनवाई के दौरान नैनीताल के ADM और निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी भी मौजूद थे, लिहाजा जब उनसे नैनीताल हाईकोर्ट के द्वारा सवाल पूछे गए तो ADM नैनीताल ने उन सभी सवालों के जबाव हिंदी भाषा में दिए। वहीं जब हाईकोर्ट ने उनसे उनसे अंग्रेजी भाषा की जानकारी के बारे में प्रश्न किया तो उन्होंने हाईकोर्ट को बताया कि वे अंग्रेजी समझ तो सकते हैं, लेकिन धाराप्रवाह बोलने में समर्थ नहीं हैं। इसके ADM के इस उत्तर के उपरांत नैनीताल हाईकोर्ट द्वारा ADM नैनीताल और निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी के इस व्यक्तव्य पर राज्य निर्वाचन आयुक्त और मुख्य सचिव (CO) को जांच करने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयुक्त और मुख्य सचिव (CO) दोनों अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे इस बात की जांच करें कि क्या एक ऐसा अधिकारी, जो खुद यह स्वीकार करता है कि उसे अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, एक कार्यकारी पद को प्रभावी रूप से संभालने की स्थिति में है? हाईकोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को निर्धारित की है।        
लेखक- शुभम तिवारी (HNN24X7)

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