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उत्तराखंड पंचायत चुनाव: ऊधमसिंह नगर में मतगणना पर विवाद, हाईकोर्ट ने मतों को नष्ट करने पर लगाई रोक

उत्तराखंड के ऊधमसिंह नगर पंचायत चुनाव में गड़बड़ी के आरोप पर नैनीताल हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। याचिकाकर्ता शिवानी राणा की पुनः मतगणना की मांग पर कोर्ट ने जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि चुनाव याचिका निस्तारित होने तक मतों को नष्ट न किया जाए।

उत्तराखंड पंचायत चुनाव में ऊधमसिंह नगर में मतगणना पर विवाद

  नैनीताल हाईकोर्ट ने ऊधमसिंह नगर के पंचायत चुनाव में गड़बड़ी से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए मतों को नष्ट न करने का आदेश दिया है। ऊधमसिंह नगर के ग्राम सिसौना की निवासी शिवानी राणा, जिन्हें मात्र नौ वोटों से चुनाव में हार मिली थी, ने मतगणना में अनियमितता का आरोप लगाते हुए दोबारा मतगणना की मांग की है। अदालत में न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की पीठ ने बुधवार को सुनवाई करते हुए जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि जब तक याचिका का निस्तारण नहीं होता, तब तक पड़े हुए मत सुरक्षित रखे जाएँ। यह मामला 24 जुलाई को हुए मतदान और 31 जुलाई को हुई मतगणना से जुड़ा हुआ है।  

9 वोटों से हार पर फिर से मतगणना की मांग, कोर्ट में मामला पहुंचा

    ऊधमसिंह नगर में क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के लिए हुए चुनाव में मतगणना विवादित हो गया है। कुल 3206 मतदाताओं में से विजेता प्रत्याशी को 1447 और याचिकाकर्ता शिवानी राणा को 1438 मत मिले, जबकि विपक्षी संख्या दो को 256 वोट और 65 मत अवैध घोषित हुए। चुनाव अधिकारी ने विपक्षी संख्या एक को नौ मतों से विजयी घोषित कर दिया। याचिकाकर्ता का कहना है कि उनके अभिकर्ता ने पुनः मतगणना की मांग की थी, जिसे आरओ ने अस्वीकार कर दिया। इसके बाद 6 अगस्त 2025 को शिवानी राणा ने जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष फिर से मतगणना के लिए याचिका दायर की, लेकिन अब तक कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं हुआ है।        
लेखक- शुभम तिवारी (HNN24X7)

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