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निकाय चुनावों में ओबीसी के आरक्षण पर लगी रोक
ऑर्डिनेंस के ड्राफ्ट में बदलाव किया मंजूर

अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनावों में 27 प्रतिशत आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगा दी गई है। यह रोक अगले आदेश तक लगी है। राज्य में आरक्षण को लेकर काफी समय से सियासत चल रही थी। साथ ही राज्य कैबिनेट द्वारा इससे संबंधित ऑफर को भी स्वीकार कर लिया था।
बुधवार को राज्य के स्थानीया निकाय चुनावों में ओबीसी को आरक्षण देने के ऑर्डिनेंस के ड्राफ्ट में 23 सितंबर 2021 को बदलाव के ऑफर को राज्य कैबिनेट ने स्वीकृत दे दी थी। साथ ही राज्य सरकार ने स्वीकृति के लिए ऑर्डिनेंस के मसौदे को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को भेजा था। कोश्यारी ने इसके कुछ भाग पर आपत्ति जाताते हुए उसमें चेंजेस करने के प्रस्ताव के साथ कैबिनेट बैठक के समक्ष रखा था।



