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उत्तराखंड : संगीन आरोपों से घिरे इस अधिकारी को किया गया सस्पेंड

कारपोरेशन मुख्यालय में रहते हुए टण्डन के द्वारा दस्तावेजों से छेड़छाड़ करने एवं पद प्रभाव का दुरूपयोग करने की सम्भावना एवं जाँच को दूषित करने की संभावना के दृष्टिगत कारपोरेशन में प्रचलित सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के प्रस्तर-4 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत उन्हें जाँच कार्यवाही लम्बित रहने तक एतद्द्वारा कारपोरेशन के प्रभावी नियमों के अधीन तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है तथा कार्यालय मुख्य अभियन्ता (परि०एवंअनु०), गढ़वाल क्षेत्र, पिटकुल रूड़की के कार्यालय से सम्बद्ध किया जाता है।
साथ ही टण्डन को निर्देशित किया जाता है कि वह अपने नियंत्रक अधिकारी की अनुमति प्राप्त किये बिना अपने मुख्यालय से इतर प्रस्थान नहीं करेंगे। निलम्बन अवधि में टण्डन अपने महाप्रबन्धक (विधि) के पद का कार्यभार अशोक कुमार जुयाल, महाप्रबन्धक (मा०सं०) (औ०) को हस्तगत करेंगे।



