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Supreme Court on Diwali Firecrackers: दिल्ली-NCR में दिवाली पर ग्रीन पटाखों को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी, नियमों का पालन जरूरी
Supreme Court on Diwali Firecrackers: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR के लोगों को दिवाली पर ग्रीन पटाखे जलाने की सशर्त अनुमति दे दी है। पर यह आदेश 18 से 21 अक्टूबर 2025 तक के लिए लागू रहेगा।
Supreme Court on Diwali Firecrackers: दिवाली पर दीयों की जगमगाहट के साथ आतिशबाजी के नज़ारे भी देखने को मिलते हैं। हालांकि पिछले कुछ वर्षों से दिल्ली में पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR के लोगों को दिवाली पर ग्रीन पटाखे जलाने की सशर्त अनुमति दे दी है, जो 18 से 21 अक्टूबर 2025 तक के लिए लागू रहेगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि केवल निर्धारित समय सीमा में ही ग्रीन पटाखे जलाए जा सकेंगे।
कोर्ट ने साफ किया कि लोग सुबह 6 बजे से 7 बजे और रात में 8 बजे से 10 बजे तक ही ग्रीन पटाखे फोड़ सकते हैं। यह अनुमति CJI बीआर गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच द्वारा दी गई है।सुप्रीम कोर्ट ने 21 अक्टूबर 2025 तक केवल NEERI द्वारा अनुमोदित ग्रीन पटाखों की अनुमति दी है। इन्हें केवल प्रमाणित कंपनियों द्वारा निर्धारित बिक्री स्थलों से ही बेचा जा सकेगा। पटाखे फोड़ने की अनुमति सुबह 6 से 7 बजे तक और फिर रात 8 से 10 बजे तक दी गई है।#SupremeCourt #Diwali#Delhi pic.twitter.com/3qKS6NeHyD
— HNN24X7 (@HNN24X7) October 15, 2025
दिल्ली सरकार ने फैसले का स्वागत किया
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, ‘यह निर्णय दीपावली जैसे पवित्र पर्व पर जनभावनाओं और उत्साह का सम्मान करता है, साथ ही पर्यावरण संरक्षण के प्रति संतुलित दृष्टिकोण को दर्शाता है।’




