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स्कूल में प्रथम श्रेणी में प्रवेश के लिए कितने वर्ष की आयु जरूरी, पढ़िए

How many years of age is necessary for the admission of the students in the first class in the school, read नई दिल्ली: – छात्रों के स्कूल में दाखिले कराने को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों को नई शिक्षा नीति के तहत पहली कक्षा में 6 साल से अधिक आयु के बच्चों को ही दाखिला देने के लिए कहा है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा राज्यों को भेजे गए ताजा आदेश में शिक्षा नीति के प्रावधानों को दोहराते हुए। सभी राज्यों से इस व्यवस्था को समान रूप से लागू करने के लिए कहा गया है। दरअसल पूर्व के नियमों के तहत पहली कक्षा में दाखिले के लिए 5 साल की उम्र पूरा करना ही पर्याप्त माना जाता था, जबकि नई शिक्षा नीति के तहत केंद्र द्वारा संचालित केंद्रीय विद्यालयों आदि में 6 साल की उम्र के प्रावधान का क्रियान्वयन शुरू हो गया है। शिक्षा मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में मूलभूत चरण में बच्चों की शिक्षा को मजबूत बनाने की सिफारिश की गई है। इसमें सभी बच्चों को 3 से 8 वर्ष के बीच के लिए 5 वर्ष सीखने का अवसर शामिल है।

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